
The Bikaner Times – युवक की हत्या के तीन आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा
बीकानेर।अपर सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना ने आपसी रंजिश में युवक की हत्या करने के तीन आरोपियों को दोषी मानकर आजीवन कारावास और प्रत्येक को एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। छह अगस्त, 20 को शिवबाड़ी निवासी युवक आकाश को फोन कर घर से बुलाया गया था। आपसी रंजिश के एकराय होकर पहुंचे बदमाशों ने उस पर गुप्ती, चाकूनुमा धारदार हथियारों से हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई थी। आकाश की मां परमेश्वरी देवी की ओर से सात अगस्त, 20 को व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद शिवबाड़ी निवासी विजय कंडारा उर्फ बंटी, दीपक सियोता उर्फ बीकानेरी और बापू कॉलोनी निवासी गणेश तेजी को दोषी माना और तीनों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 26 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से एपीपी धर्मेन्द्र रंगा और परिवादी के वकील बजरंग छींपा ने पैरवी की। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की अनुशंषा की है।यह था मामलाआकाश की मां परमेश्वरी की ओर से 7 अगस्त, 2020 को जेएनवीसी थाना में रिपोर्ट दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके बेटे आकाश का गणेश, बंटी, पुखराज और दीपक से दो माह से झगड़ा चल रहा था। 6 अगस्त की रात करीब नौ बजे आकाश के मोबाइल पर गणेश की कॉल आई और उसे घर से बाहर बुलाया। आकाश और भतीजा राकेश स्कूटी लेकर भारती बेकरी के पास पहुंचे। गणेश वहां नहीं मिला। फिर आकाश के पास दुबारा गणेश का फोन आया और महावीर की दुकान के पास गोगामेड़ी शिवबाड़ी में बुलाया। करीब दस बजे दोनों वहां पहुंचे और स्कूटी खड़ी की तो विजय कंडारा उर्फ बंटी, गणेश, दीपक सियोता उर्फ बीकानेरी व पुखराज ने गुप्ती चाकूनुमा और धारदार चाकू से आकाश पर हमला कर दिया। आकाश ने भागने का प्रयास किया तो उसे पकड़ कर नीचे गिरा दिया और हथियारों से वार कर किए। वारदात के बाद चारों फरार हो गए। आकाश को पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया।