
The Bikaner Times -प्रदेश में अब डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को सजा होगी। इसमें परिवार के सदस्यों के साथ नेताओं को भी सजा का प्रावधान है।
दरअसल, राजस्थान सरकार डेड बॉडी के सम्मान वाला बिल लेकर आई है, जिसे गुरुवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया।
इस बिल में डेड बॉडी के साथ विरोध प्रदर्शन करने और समय पर अंतिम संस्कार नहीं करने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक के प्रावधानों के अनुसार परिजनों को मृतक का समय पर अंतिम संस्कार करना होगा।
कोई भी फैमिली मेंबर अगर डेड बॉडी का इस्तेमाल विरोध करने के लिए करता है या किसी नेता को डेड बॉडी का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन में करने देता है या उसकी सहमति देता है तो उसे भी 2 साल तक की सजा हो सकती है।
अगर कोई नेता या गैर परिजन किसी डेड बॉडी का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन के लिए करेगा तो उसे पांच साल तक सजा का प्रावधान किया है।
डेड बॉडी नहीं लेने पर भी परिजनों को एक साल की सजा
बिल के अनुसार कोई भी फैमिली मेंबर डेड बॉडी को अपने कब्जे में नहीं लेता तो उसे 1 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बिल में प्रावधान किया है कि मरने वाले के परिजनों को समय पर मृतक का अंतिम संस्कार करना होगा। जब तक जरूरी नहीं हो, जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना होगा।
अंतिम संस्कार में देरी तभी की जा सकेगी, जब परिजन बाहर से आने वाले हों या पोस्टमाॅर्टम करना हो।