
The Bikaner Times -रात को घर से उठा ले जाकर नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई। आरोपी पर कोर्ट ने 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। यह फैसला हनुमानगढ़ की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने आरोपी को सजा सुनाई।
आरोपी 21 वर्षीय रवि कुमार है। जो कि पीलीबंगा का रहने वाला है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 26 जून 2020 को नाबालिग अपने घर पर सो रही थी। रात को बाथरूम के लिए उठी तो किसी ने गेट बजाया तो नाबालिग ने गेट खोला तो आरोपी रवि कुमार (21) पुत्र भगवाना राम निवासी पीलीबंगा अपने तीन दोस्तों के साथ बाइक लेकर आया हुआ था। वह नाबालिग को अपने घर ले गए।
उसके बाद आरोपी युवक रवि कुमार उसे बीकानेर और नागौर अपने मामा के घर ले गया। सभी जगह आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया।