
The Bikaner Times – एसीबी की बड़ी कार्रवाई: सरपंच को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, देखें पूरी खबर…
सूरतगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करवाने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में सूरतगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेशाराम गोदारा को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत की गई है। निलंबन आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इन्द्रजीत सिंह द्वारा गुरुवार को जारी किया गया।
वार्ड नंबर 5 निवासी गणेशाराम कुम्हार ने इस मामले की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि सरपंच ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके पिता गोविंदराम कुम्हार की स्वीकृति के बदले 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी। 24 मई 2025 को सरपंच ने 10,000 रुपए नकद ले भी लिए थे।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। हनुमानगढ़ और बीकानेर की टीमों ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत सरपंच गणेशाराम गोदारा को पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित उसके आवास से रंगे हाथ 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
एसीबी की जांच में सरपंच को कर्तव्यों में लापरवाही और अपकीर्तिकर आचरण का दोषी पाया गया। इसके आधार पर उसे निलंबित कर दिया गया और आरोप पत्र भी जारी किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सरपंच किसी भी पंचायत कार्य में भाग नहीं ले सकेगा।
यह मामला पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक बड़ा संकेत है। एसीबी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।