
The Bikaner Times –कार्मिक विभाग ने राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) शैक्षिक नियम 2021 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे शिक्षा विभाग में 50 हजार शिक्षकों की पदोन्नतियां की राह खुल गई है। इसमें बड़ी राहत 12 हजार वरिष्ठ अध्यापकों को मिली है। पहले व्याख्याता (विभिन्न विषय) पद पर वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति के लिए यूजी- पीजी में समान विषय होना जरूरी किया था। इस नियम से यूजी-पीजी में अलग-अलग विषय रखने वाले शिक्षक व्याख्याता पद पर पदोन्नति से बाहर हो गए थे। इसका शिक्षक लंबे समय से विरोध कर रहे थे। शिक्षक इस नियम में शिथिलता की मांग कर रहे थे। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट की बैठक में इस नियम में संशोधन का निर्णय लिया गया था। लेकिन, आचार संहिता लगने के कारण इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी। अब गजट नोटिफिकेशन 3 अगस्त 2021 से पहले असमान डिग्री रिष्ठ अध्यापकों को वर्तमान व भविष्य की समस्त डीपीसी में राहत दी गई है।
शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक मुकेश कुमार मीणा ने बताया लंबे समय से संघर्ष करने के बाद जीत हुई है। नियम संशोधन से स्कूलों में व्याख्याताओं की कमी भी दूर होगी। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा सेवा नियम- 2021 में संशोधन के बाद उपप्राचार्य से प्रिंसिपल पदोन्नति में छूट, एग्रीकल्चर व्याख्याता भर्ती नियमों में संशोधन, वाणिज्य व्याख्याता भर्ती में संशोधन, व्याख्याता (विशेष शिक्षा) नव पद सृजन कर राहत दी गई है। अब विशेष शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापकों को भी व्याख्याता पद पर पदोन्नति हो सकेगी।
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