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जोधपुर हाईकोर्ट ने खेत में घुसकर मारपीट के आरोपियों का स्टे खारिज किया, देखें पूरी खबर…

The Bikaner Times – जोधपुर हाईकोर्ट ने खेत में घुसकर मारपीट के आरोपियों का स्टे खारिज किया, देखें पूरी खबर…

जोधपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए खेत में घुसकर मारपीट और कब्जे की धमकी देने के मामले में आरोपियों को मिली गिरफ्तारी पर स्टे को खारिज कर दिया है। यह मामला ऊपनी निवासी रूपाराम पुत्र सेवाराम जाट द्वारा दर्ज कराया गया था।

रूपाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 6 नवंबर की रात करीब 10 बजे पड़ोसी रामनारायण और जगदीश पुत्र मघाराम जाट ट्रैक्टर लेकर उसके खेत में घुस गए। आरोपियों ने रास्ते के विवाद को लेकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। खेत में मौजूद रूपाराम का बेटा श्रवणराम जब ढाणी की ओर भागा, तो आरोपियों ने ट्रैक्टर उसके पीछे दौड़ाया।

8 नवंबर को सरपंच रामेश्वरलाल और अखाराम ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ट्रैक्टर पर पट्टियों के टुकड़े डालकर मौके पर पहुंचे। जब समझाइश की कोशिश की गई, तो आरोपियों ने ओमप्रकाश पुत्र नानूराम जाट के साथ मारपीट की और खेत पर कब्जा करने की धमकी दी।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। आरोपियों ने इस मामले में गिरफ्तारी पर स्टे लिया था, जिसे जोधपुर हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। पीड़ित पक्ष ने इसे न्याय की जीत बताया है।