The Bikaner Times – 8 साल पहले जानलेवा हमला करने के मामले में दो को 7-7 साल की सजा, देखें पूरी खबर
करीब 8 साल पहले जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने आज पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला वर्ष 2015 में गजनेर क्षेत्र के सुरजड़ा गांव से जुड़ा है। जहां पर 19 जुलाई 2015 को रेवंतराम पर हमला कर दिया गया। सूचना मिलते ही जयनारायण, भतीजा गणेश, ओमप्रकाश, जेठाराम व गणेश बीच-बचाव करने के लिए पहुंच गए। जहां पर पहले से मौजूद गांव के मुख्य चौक में ठाकुर जी मंदिर के पास श्रवण सिंह, सुमेर सिंह, महेंद्र सिंह, नरसीराम व बिशनाराम मिलकर रेवंतराम पर हमला कर रहे थे।
सभी लोगों के हाथ में हथियार थे। जैसे ही जयनारायण और उसके भाई नजदीक पहुंचे तो श्रवण सिंह, सुमेर सिंह, नरसीराम व बिशनाराम ने जानलेवा हमला शुरू कर दिया। नरसीराम ने कुल्हाड़ी से जयनारायण के सिर पर वार कर दिया। जिससे उसे काफी गंभीर चोट आई। मामले में करीब 9 साल बाद न्यायालय ने सजा का आदेश दिया है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो ने इस मामले में सजा सुनाई है। अदालत ने सभी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कुछ और सजा भी दी है जो सात साल की सजा के साथ चलेगी।