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13 साल की किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, देखें पूरी खबर…

The Bikaner Times – 13 साल की किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, देखें पूरी खबर…

13 साल 6 माह की किशोरी के गायब होने के बाद पुलिस को उसकी तलाश में बहुत कोशिश करनी पड़ी। क्योंकि किशोरी के पास मोबाइल फोन नहीं था। किशोरी के परिजनों को किसी पर संदेह भी नहीं था कि उसका अपहरण किसने किया है। इस पर पुलिस ने पहले किशोरी के गांव के आसपास के एरिया में गायब युवक का पता लगाया। फिर उस युवक की तलाश शुरू की। युवक भी शातिर था। उसने भी अपना मोबाइल फोन बंद कर रखा था। उसके गांव इटावा जिले में पुलिस ने छापेमारी की लेकिन युवक और किशोरी वहां नहीं मिले।इस पर पुलिस ने युवक के जैतसर थाना एरिया में रहते जिन-जिन बाहर के लोगों से फोन पर बातचीत की हुई थी, उन नंबरों की लोकेशन निकालकर तलाश शुरू की। तब जाकर किशोरी को मई 2024 में धौलपुर जिले से बरामद किया जा सका। जब किशोरी को बरामद कर लाया गया, तब वह 7 सप्ताह की गर्भवती पाई गई थी। इस संबंध में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी।

एसपीपी हरवीरसिंह बराड़ ने बताया कि यह मुकदमा जैतसर थाने में 15 नवंबर 2023 को दर्ज हुआ था। पुलिस ने किशोरी को बरामद और आरोपी को मई 2024 में गिरफ्तार किया। इसके बाद 9 जुलाई 2024 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया।

न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए 7 माह और 13 दिन बाद फैसला सुनाया। प्रकरण में उनकी तरफ से 23 गवाह पेश किए गए। इसके साथ ही 42 दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए। एसपीपी बराड़ ने बताया कि दोषी ठहराया गया युवक किशोरी को भगाकर ले जाने के दौरान 19 साल का था। वह किशोरी के गांव के निकट ईंट भट्टे पर काम करता था। लेकिन किशोरी के गांव में मकान किराए पर लेकर रहता था। किशोरी का अपहरण करके व उसे फिरोजाबाद लेकर गया। वहां काफी समय रहने के बाद धौलपुर ले आया। आरोपी गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में था। दोषी पर लगाया गया जुर्माना और प्रतिकर योजना के तहत परिलाभ किशोरी को दिलवाया जाएगा।रायसिंहनगर 7 चक 19 एनपी निवासी सतपाल पुत्र रामरतन की न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु हो जाने पर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने पर मानवाधिकार आयोग के निर्देशों पर प्रशासन ने उसकी पत्नी को पांच लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव राकेश राजोरिया ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में पांच लाख की राशि की स्वीकृति 4 दिसंबर को जारी की थी। जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के आदेशों पर एसडीएम रायसिंहनगर ने तहसीलदार से मृतक सतपाल के परिवार की जानकारी को लेकर जांच करवाई। जिसमें चक 19 एनपी में उसकी पत्नी व उसकी संतानों की जानकारी मिली। परंतु जांच के दौरान मृतक सतपाल की पत्नी दुगदिवी अपने बेटे व बेटियों के साथ 22 आरजेडी रावला में रहना बताया गया। एसडीएम ने दुर्गा देवी के बैंक खाते में पांच लाख की सहायता राशि डलवाई है। भास्कर संवाददाता 7 श्रीगंगानगर 13 साल 6 माह की किशोरी का अपहरण कर बार-बार दुष्कर्म करने के दोषी पाए गए युवक को 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या एक के न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने 22 जनवरी को सुनाया। दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय के लोक अभियोजक हरवीरसिंह बराड़ ने बताया कि यूपी के इटावा जिला के वनकटी खुर्द गांव निवासी 20 वर्षीय राहुल कुमार कोहली पुत्र श्यामसुंदर को यह सजा सुनाई गई है। यह मुकदमा जैतसर थाने में 15 नवंबर 2023 को पीड़ित किशोरी की मां ने दर्ज करवाया था। दोषी युवक किशोरी का अपहरण करके ले गया था। किशोरी को धौलपुर के राजाखेड़ा स्थित एक ईट भ की कॉलोनी से बरामद करके लाया गया। किशोरी ने पुलिस और मजिस्ट्रेट ब्यूरो में युवक पर अपहरण करके ले जाने और बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप दोहराए। इस पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई में युवक के दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है।