
The Bikaner Times – आरोपी को भी विदेश जाने का अधिकार: कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति
सीकर/चूरू। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3, सीकर के पीठासीन अधिकारी हिमांशु कुमावत ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सुजानगढ़ निवासी आरोपी परीक्षित को विदेश यात्रा की अनुमति दी है। यह आदेश आरोपी के खिलाफ वाहन दुर्घटना से संबंधित विचाराधीन आपराधिक प्रकरण के बावजूद जारी किया गया है।
आरोपी की ओर से बीकानेर के एडवोकेट अनिल सोनी ने न्यायालय में दलील दी कि भले ही आरोपी पर वाहन चलाते समय दुर्घटना कर मृत्यु कारित करने का मामला विचाराधीन है, लेकिन आरोपी एक भारतीय नागरिक है जिसे संविधान के तहत रोजगार और भ्रमण का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में केवल आपराधिक प्रकरण लंबित होने के आधार पर उसे विदेश यात्रा से नहीं रोका जा सकता।
एडवोकेट सोनी ने यह भी तर्क दिया कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी विचाराधीन आपराधिक प्रकरण वाले व्यक्ति को अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार विदेश यात्रा की अनुमति दी जा सकती है।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी परीक्षित का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। साथ ही न्यायालय ने शर्त रखी कि विदेश यात्रा से आरोपी के खिलाफ चल रहे मुकदमे की कार्यवाही में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आरोपी या उसका प्रतिनिधि सुनवाई की तारीख पर अदालत में उपस्थित रहेगा।
इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।