1 अप्रैल से बदल रहे हैं नियम, जेब पर पड़ेगा असर,देखें बदलावों की सूची

The Bikaner Times -1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के साथ ही कई सारे बदलाव हो रहे है । FY2024-25 शुरू होने के साथ ही आपके जीवन में पैसों और बचत को लेकर कई सारे अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। पर्सनल फाइनेंस से लेकर इन्वेस्टमेंट स्कीम, फास्टैग, पीएफ और बाकी पैसे-रुपयों से जुड़े कई बदलाव 1 अप्रैल से हो जाएंगे। 1 अप्रैल से क्या-क्या अहम बदलाव होने जा रहे हैं यह जानना जरूरी है।

पेंशन सिस्टम :

नए फाइनेंशियल ईयर में NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 से नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के अंतर्गत एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स को आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगइन करना होगा।

पैन-आधार लिंक की डेडलाइन
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए पहले भी कई बाद डेडलाइन को बढ़ाया गया है। ताजा अपडेट के अनुसार, पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। इस तारीख तक अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने का मतलब साफ है कि आप न तो बैंक अकाउंट खोल सकेंगे और न ही कोई बड़ा लेनदेन कर पाएंगे। इसके साथ-साथ पैन कार्ड को एक्टिवेट करवाने के लिए लेट पेमेंट के रूप में 1000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

गैस सिलेंडर :

महीने की तरह 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाएंगे। हालांकि, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, ऐसे में दाम में बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है।

एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1 अप्रैल 2024 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव कर रहा है। 1 अप्रैल के बाद से अगर कस्टमर ने रेंट भरा तो उसे रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेगा। यह बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड पर 1 अप्रैल से और कुछ पर 15 अप्रैल से लागू हो जाएगा।

FASTag का नया नियम
अगर आपने फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो 1 अप्रैल से दिक्कत हो सकती है। जल्द-से-जल्द इस काम को कर लें क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक द्वारा डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने पर भी पेमेंट नहीं होगा। NHAI ने RBI के नियमों के अनुसार ही फास्टैग के लिए KYC प्रोसेस पूरा करने को कहा है।

नई कर व्यवस्था
नई कर व्यवस्था की बात करें तो यह 1 अप्रैल 2024 से डिफॉल्ट कर व्यवस्था बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने अभी तक टैक्स फाइल करने का तरीका नहीं चुना है, तो आपको ऑटोमेटिकली नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स भरना होगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स नियमों में बदलाव किए गए थे। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 7 लाख रुपये तक की टैक्सेबल सैलरी वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नए फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफओ में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के अंतर्गत अगर आप नौकरी बदलते भी हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपको नौकरी चेंज होने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध नहीं करना होगा।