
The Bikaner Times -राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों को उम्रकैद तक की सजा होगी। शुक्रवार को विधानसभा में बहस के बाद ये बिल पास हो गया। पहले पेपर लीक करने वालों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा थी। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक में पेपर लीक करने वालों को कम से कम 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं देने पर दो साल की एक्स्ट्रा सजा भुगतनी होगी।
पायलट से सुलह के बाद सीएम ने की थी घोषणा
सचिन पायलट ने पेपर लीक के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा की थी। सरकार को अल्टीमेटम दिया था। पायलट ने आरपीएससी का पुनर्गठन करने, पेपर लीक पर एक्शन लेने और बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस हाईकमान के साथ सुलह बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में पेपर लीक करने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने के लिए बिल लाने की घोषणा की थी।