 
The Bikaner Times – अफीम तस्करी में एनडीपीएस कोर्ट का बड़ा फैसला, बीकानेर निवासी को कारावास, देखें पूरी खबर…
श्रीगंगानगर/बीकानेर। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज अफीम तस्करी के एक मामले में श्रीगंगानगर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने बीकानेर निवासी आरोपी वरुण मेघवाल को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, दो अन्य आरोपी भूपेंद्र चौधरी और रामभरोसे उर्फ कालूराम जाट को मफरूर (भगोड़ा) घोषित किया गया है।
यह फैसला गुरुवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला वर्ष 2014 का है, जब 1 मई को श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी।
तत्कालीन आईपीएस प्रशिक्षु जय यादव को सूचना मिली थी कि एन ब्लॉक स्थित इंदिरा पार्क में दो युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं। पुलिस ने दबिश दी, तो दोनों युवक भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवकों की पहचान भूपेंद्र चौधरी (निवासी मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर) और वरुण मेघवाल के रूप में हुई।
पुलिस ने तलाशी के दौरान दोनों के पास से 500 ग्राम अफीम बरामद की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह अफीम उन्होंने रामभरोसे उर्फ कालूराम जाट (निवासी भोपालगढ़, जोधपुर) से खरीदी थी। मामले की जांच के बाद तीनों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान केवल वरुण मेघवाल अदालत में पेश हुआ, जिसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। जबकि भूपेंद्र और रामभरोसे अदालत में हाजिर नहीं हुए और जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गए, जिस पर कोर्ट ने उन्हें मफरूर घोषित कर दिया।

 

