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गैंगरेप के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और पचास हजार का दंड ,देखें पूरी खबर

The Bikaner Times – आठ साल बाद दोषियों को दुष्कर्म मामले में सजा मिली हैं ।दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी पांच दोस्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और पचास पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी है। सोमवार शाम को महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण के विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल ने ये फैसला सुनाया।
दरअसल विशिष्ट लोक अभियोजक बलवंत बिश्नोई के अनुसार, 29 मई 2015 को पीडि़ता के पिता ने अनूपगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि पीडि़ता युवती के साथ अनूपगढ़ क्षेत्र गांव 15 ए निवासी राजेन्द्र उर्फ गोलू छिम्पा ने 2 साल पहले दोस्ती की। दोस्ती के बाद पीडि़ता के पारिवारिक सदस्य के घर पर दोनों मिलने लगे। इस दौरान आरोपी गोलू ने पीडि़ता का अश्लील फोटो और वीडियो बना डाला। इन वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। करीब ढाई लाख रुपए, सोने की चेन और अंगूठी दी लेकिन गोलू का लालच बढ़ता गया।
11 मई 2015 की रात को आरोपी गोलू ने पीडि़ता को उसके घर की छत पर बुला लिया। इस दौरान गोलू और उसके चार दोस्तों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना के दौरान पीडि़ता का परिवारिक सदस्य जब वहां पहुंचा तो उसे धक्का देकर इन सभी दोस्तों ने फेंक दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं पीडि़ता ने जब कानूनी कार्रवाई की बात कही तो वे उस पर हॉकियों से हमला कर गंभीर घायल कर नगरपालिका के पास फेंक गए। पीडि़ता को हॉकियों से इतना मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। उसे श्रीगंगानगर भर्ती कराया गया।

पुलिस उस दौरान इस संबंध में जब पीडि़ता के बयान लेने चिकित्सालय में पहुंची, लेकिन वहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसके ठीक होने का इंतजार किया। होश आने पर पीडि़ता ने आरोपी गोलू और उसके दोस्तों की ओर से की गई घटना को पुलिस को बताया। इस पर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया।कोर्ट ने मुख्य आरोपी राजेन्द्र उर्फ गोलू को आईपीसी की धारा 376 दो एन में दस साल कठोर कारावास, तीस हजार रुपए जुर्माना, धारा 376 डी में आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

अदालत ने आरोपी राजेन्द्र कुमार उर्फ गोलू पुत्र नक्षत्र सिंह छिम्पा निवासी गांव 15 ए, बंटी उर्फ वनीत चंदेल पुत्र सुभाष चन्द्र राजपूत निवासी वार्ड 23 अनूपगढ़, राजदीप सिंह उर्फ राजू पुत्र रुपेन्द्र सिंह मेहरा निवासी वार्ड 23 अनूपगढ़, रेशमसिंह उर्फ रेशु पुत्र पहलवान रायसिख और रवि उर्फ रवनीत पुत्र रुपेन्द्र सिंह मेहरा को आईपीसी की धारा 376 डी में सभी को आजीवन कारावास व पचास- पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।