
The Bikaner Times -इक्कीस साल पुराने हत्या के एक मामले में एडीजे, कोर्ट नंबर-4 ने 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। परिवादियो की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं में शामिल एडवोकेट हनुमानसिंह पड़िहार के मुताबिक, बंगला नगर सब्जी मंडी क्षेत्र के इस मामले में परिवादी शेरसिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था।
प्रकरण के मुताबिक परिवादी ने बताया वह अपने साथियों के साथ अपने बैठा था। इसी दौरान आरोपी आए और बाड़े पर कब्जे का प्रयास किया। हमने रोकने का प्रयास किया तो एकबारगी आरोपी भाग गए। बाद में गाड़ियां भरकर एक साथ कई लोग आए। आते ही मारपीट शुरू कर दी। हमारी गाड़ियों को आग लगा दी। आरोपियों ने मुझे मारने का प्रयास किया लेकिन जैसे-तैसे बच गया। इसी दौरान पास खड़े मित्र प्रबुद्ध शर्मा को गाड़ी ने टक्कर मारी। वह नीचे गिर गया तो गाड़ी उसके ऊपर से निकाल दी। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में मौत हो गई।
इन 11 को सजा:
परिवादी की ओर से इंद्रसिंह और हनुमानसिंह ने पैरवी की। बतौर अधिवक्ता न्यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए गोविंदराम, रामचंद्र, हेतराम, सुमन प्रकाश, धर्माराम, हरिराम, सहीराम फौजी, आशाराम, प्रेमचंद, विजयपाल, कैलाश पारीक को दोषी माना। शिवलाल साध नामक व्यक्ति को बरी कर दिया।