The Bikaner Times – दीपावली के मद्देनजर जिले में पटाखों पर कई स्थानों पर प्रतिबंध, आदेश 3 नवम्बर तक प्रभाव
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने दीपावली के दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिले में स्थित पैट्रोलियम पदार्थों से जुड़े संस्थानों (जैसे पैट्रोल पंप, गैस गोदाम, गैस बॉटलिंग प्लांट) के 500 मीटर की परिधि में पटाखों और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, आर्मी क्षेत्र, एयर फोर्स स्टेशन बीकानेर और नाल, तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के 500 मीटर के भीतर भी आतिशबाजी की मनाही की गई है।
शहर के प्रमुख मार्ग जैसे के.ई.एम. रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड और कई अन्य इलाकों में भी पटाखों के प्रयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। अस्पतालों, न्यायालयों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पटाखों का इस्तेमाल निषिद्ध किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी, और ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।