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सरपंच व वीडीओ की नकली मोहर व हस्ताक्षर करके करवा ली दो पट्टों की रजिस्ट्री, थाने ने दर्ज नहीं किया पंचायत का मामला, देखें पूरी खबर

The Bikaner Times – ग्राम पंचायत गोपालसर में एक भूखंड मालिक ने सरपंच व वीडीओ के फर्जी हस्ताक्षर व ग्राम पंचायत कार्यालय की नकली मोहर बनाकर पट्टे बनाने का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया था । जिसको लेकर पुलिस थाने में ग्राम पंचायत द्वारा लिखित शिकायत देने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नही किया गया , अधिवक्ता महेश गेदर ने बताया के अब सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गोपालसर ने एसपी श्रीगंगानगर ओर आईजी बीकानेर को भी लिखित शिकायत डाक द्वारा भेजी है ।

यह था मामला

मामला को संज्ञान में 30 अप्रैल में लाया गया और उस समय बीडीओ ने दिया केस दर्ज कराने का आदेशदिया था । दरअसल ग्राम पंचायत गोपालसर में एक भूखंड मालिक ने सरपंच व वीडीओ के फर्जी हस्ताक्षर व ग्राम पंचायत कार्यालय की नकली मोहर बनाकर पट्टे बनाने का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोपी ने पत्नी व स्वयं के नाम पट्टा जारी करके राजियासर के उप पंजीयक कार्यालय से रजिस्ट्री भी करवा ली गई। इस मामले की चार माह से किसी को भनक तक नहीं लगने दी।ग्राम पंचायत सरपंच ने सूरतगढ़ बीडीओ हरिकिशन सियाग को अवगत करवाया कि गोपालसर ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांव 4 एलजीएम (लालगढ़िया) के रमेश कुमार कूकणा पुत्र शंकरलाल व लालीबाई पत्नी रमेश कुमार कूकणा ने सरपंच व वीडीओ के फर्जी हस्ताक्षर कर पता संख्या 38/175, पट्टा संख्या 39/175 को 30 दिसंबर 2023 को जारी करके उप पंजीयन अधिकारी रजियासर से 31 जनवरी 2024 को पट्टों का पंजीयन करवा लिया है।

आरोपी ने ऋण लेने के लिए आवेदन किया, तब मामला संज्ञान में आया

यह मामला इन दोनों पट्टों पर बैंक से ऋण लेने के लिए ग्राम पंचायत से प्रमाणित करवाते समय ग्राम पंचायत के संज्ञान में आया। दोनों पट्टे फर्जी तरीके से जारी करवाए गए हैं और ग्राम पंचायत में पट्टा बुक संख्या 175 जारी नहीं है। बीडीओ से इस मामले को लेकर सरपंच व वीडीओ द्वारा उचित मार्गदर्शन मांगा गया था। वहीं, बीडीओ ने सरपंच गोपालसर को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।

इस मुद्दे को लेकर उप पंजीयक अधिकारी रजियासर राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि

हमारे पास पट्टे आते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उन पट्टों पर सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर को देखा जाता है अगर यह दोनों हुए होते हैं तो हमारे द्वारा पट्टों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। मामले में अगर सरपंच मुकदमा दर्ज करवाता है और हमारे से कोई दस्तावेज मांगा जाएगा तो उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

वहीं गोपालसर के सरपंच रानीदेवी ने कहा था कि

ग्राम पंचायत में पट्टे को प्रमाणित करवाने पर मामला संज्ञान में आया। जिस पर बीडीओ को अवगत करवाया है। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा।