
The Bikaner Times – ई बाइक में आग लगने पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना और ब्याज सहित रुपए लौटाने का दिया आदेश
दरअसल मामला बीकानेर जिले के निवासी अब्बास अली पुत्र श्री खुर्शीद अहमद ने इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी और डीलर के खिलाफ़ बीकानेर थाने में दर्ज करवाया है।परिवादी ने शो-रूम पर ASAV Eagle (Lithiom ION 48*20) ई-बाईक पसंद कर खरीदी। परिवादी ने बताया कि सात महीने के उपयोग में बाइक को चार्ज करते समय कई बार इस्पार्किंग की जिसको फर्म से सम्पर्क कर उक्त समस्या को सही करवाया था। इस बार ई-बाईक को चार्ज करने के लिए लगाया तो 5 मिनट पश्चात् अचानक ई-बाईक में स्पार्किन्ग होने लगी और एक धमाके के साथ ई-बाईक में आग लग गई।
परिवादी ने जली हुई ई-बाईक के फोटो कोर्ट में प्रस्तुत किये।और परिवादी ने बताया की भतीजी मेहरूनिशा का पैर जला है जिसके लिए शारीरिक पीड़ा हुई है एवं उपचार पर भी व्यय हुआ होगा जिसके सम्बन्ध में रु. 5000/-रू देने और दोष से परिवादी को भारी शारीरिक व मानसिक कष्ट वेदना अवश्य पहुंची है जिसकी क्षतिपूर्ति के रू. 10000 /- तथा परिवाद व्यय के रु. 5000/- भी दिलाये जाने का आदेश दिया जाना निश्चित किया है ।निर्णय की पालना एक माह के भीतर नही होने पर परिवादी उक्त समस्त आदेशित राशि पर परिवाद पेश करने की तिथि 26.09. 2023 से अदायगी की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।