जातिसूचक अपमान करने वाला प्रतिबंधित शब्द का प्रयोग करने को लेकर वेब पोर्टल के संचालक के खिलाफ श्रीडूंगरगढ़ थाने में मामला दर्ज

The Bikaner Times -एक विवादित पोर्टल द्वारा जातिसूचक अपमान करने वाला प्रतिबंधित शब्द को प्रकाशित करने को लेकर शुक्रवार को मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दलित अधिकार कार्यकर्ता राजेंद्र मेघवाल नोसरिया द्वारा श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई जिसमें आरोप लगाया गया की श्रीडूंगरगढ़ के कालुबास निवासी राजेश शर्मा द्वारा अपने पोर्टल पर एंव फेसबुक पर खबर पोस्ट की गई थी जिसमें एक प्रतिबंधित शब्द जो कि अनुसूचित जाति को अपमानित करने वाला शब्द था उसका उपयोग किया गया जो पूरी तरह से वर्जित है और इस शब्द को लेकर समाज की भावना आहत हुई है।

पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर पोर्टल संचालक राजेश शर्मा के खिलाफ़ अनुसूचित जाति अधिनियम एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पुलिस उपअधीक्षक निकेत कुमार पारीक को सौंपी गई है। राजेंद्र नोसरिया ने श्रीडूंगरगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए कहा कि जब जागरूक लोग ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो बाकी लोगो का क्या दोष। 1982 में प्रतिबंधित शब्द को छापकर अनुसूचित वर्ग की भावना आहत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।