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गृहकर बकाया पर बड़ी राहत, सरकार ने ब्याज पूरी तरह माफ किया, 50% मूल राशि में छूट

The Bikaner Times – गृहकर बकाया पर बड़ी राहत, सरकार ने ब्याज पूरी तरह माफ किया, 50% मूल राशि में छूट

बीकानेर। शहर में गत 18 वर्षों से गृहकर की राशि बकाया चल रही है। बकाया राशि में मूल गृहकर से डेढ़ गुना ब्याज हो गया है। मूल से ब्याज अधिक होने पर संपत्ति मालिक गृहकर जमा करवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस राशि की वसूली के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सपूर्ण बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी है। इस संबंध में विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव कुमार पाल गौतम ने अधिसूचना जारी की है।

संपत्ति मालिकों की गृहकर के रूप में कुल ब्याज सहित 36 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। इसमें मूल गृहकर राशि 12 करोड़ रुपए है। सरकार के आदेश के बाद अब ब्याज की राशि 24 करोड़ रुपए पूर्ण छूट दे दी गई है। वहीं मूल गृहकर राशि 12 करोड़ में से भी पचास फीसदी छूट देने से निगम को महज 6 करोड़ रुपए ही गृह कर के प्राप्त हो सकेंगे। बकाया एकमुश्त जमा होने पर ही छूट का लाभ मिल सकेगा। यह छूट 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। गृहकर वर्ष 2007 से बकाया जा रहा है। कुल 48 हजार 600 संपत्तियां बताई जा रही हैं।