
The Bikaner Times -राजस्थान के बार काउंसिल सचिव राजेंद्र जी ने सभी अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना जारी करते हुए कहा है कि अधिवक्ताओं द्वारा नोटेरी के अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय में प्राप्त हुये हैं, परन्तु बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जांच के दौरान पाया गया कि कुछ अधिवक्ताओं के अनापति प्रमाण पत्र के प्रार्थना पत्र आपति श्रेणी (Defect Category) में है।
अतः सचिव जी ने सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि सलंग्न सूची अनुसार अगर किसी अधिवक्ता के नोटेरी के प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार के आपति (Defect) है, तो बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय में संपर्क स्थापित कर, उसे दूर किया जावे, जिससे कि अधिवक्ताओं को नोटेरी के अनापति प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा समय पर जारी किया जा सके।
