सात साल बाद मृतक के परिजनो को मिलेंगे 19 लाख से ज़्यादा रुपए

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The Bikaner Times -08 अप्रैल 2016 को गोपालराम पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी पुरोहितान बास, रासीसर तहसील नोखा, जिला बीकानेर ट्रक संख्या RJ07-GB-3787 पर ड्राईवर की हैसियत से सवार होकर कोलायत से मोरबी श्रीराम मिनरल फैक्ट्री माल लेकर गया था। वहां माल खाली कर फैक्ट्री में ट्रक पार्किग में खड़ा कर फैक्ट्री के काउन्टर पर भुगतान हेतु जाकर वापस गाड़ी की तरफ आ रहा था तभी एक ट्रक संख्या GJ03-AT-2784 के चालक कमल सिंह ने अपने ट्रक संख्या GJ03-AT-2784 को कांटे से तुलवाकर आगे की तरफ न चलाकर लापरवाही से पीछे की तरफ बिना सहायक के इशारे के व बिना कोई हॉर्न दिये अचानक चला दिया और गोपालराम के टक्कर मार दी। जिससे गोपालराम के गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 19,67,000/- रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 06 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए च्ंल–त्मबवअमत के सिद्धान्त के अनुसार बीमा कम्पनी को अपने प्राथमिक दायित्व के तहत उत्तरदायी माना। जिसके अन्तर्गत बीमा कम्पनी मृतक के परिजनों को उक्त राशि का भुगतान करेगी तथा बीमा कम्पनी उक्त राशि वाहन ट्रक संख्या GJ03-AT-2784 के मालिक व चालक से उक्त मुआवजा राशि वसूल करने की अधिकारी होगी

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