
The Bikaner Times -दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 51 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार 22 नवंबर 2017 को करणीसर बास महादेव वाली निवासी जेठमल बिस्सु अपनी मोटरसाईकिल पर सवार होकर चूंगी चौकी से बंगला नगर जा रहा था। तभी ट्रक ट्रेलर सं. आर.जे.-23 जीबी 5688 के चालक ने अपने ट्रक को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर जेठमल को टक्कर मार दी तथा उसको घसीटते हुए करीब 50 फीट दूर ले गया।
जिससे जेठमल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय ने उक्त दुर्घटना के लिये वाहन चालक, मालिक एवं बीमा कंपनी को संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से मुआवजा राशि 51,23,000 रुपए एवं उक्त राशि पर 16 दिसंबर 2017 से सात प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरायी माना है। प्रार्थीगण की ओर से पैरवी एडवोकेट रामनारायण सारण ने की