12 साल पुराने डोडा पोस्ट मामले में आरोपी को 3 साल की सजा देखें पूरी खबर

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The Bikaner Times:- एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत की पीठासीन अधिकारी वामित सिंह ने अवैध रूप से डोडा पोस्ट रखने के 12 साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल के कारावास और 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। रेलवे पुलिस को 7 जनवरी, 12 को लालगढ़ रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने उसे 7.5 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तारकिया था। जीआरपी ने एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर हनुमानगढ़ निवासी अभियुक्त सतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सतपाल को दोषी माना और उसे 3 साल के कारावास व 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी वाहिद अली ने की।