The Bikaner Times – लोकसभा में ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल पेश, मतदान में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत
मंगलवार को लोकसभा में ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए 129वां संविधान (संशोधन) विधेयक पेश किया गया। बिल पेश करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई, जिसमें पक्ष में 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। हालांकि, विपक्षी सांसदों की आपत्ति के बाद पर्ची से दोबारा मतदान कराया गया। संशोधित मतदान में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े।
बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि जब यह बिल कैबिनेट में आया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा जाना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि कानून मंत्री इस संदर्भ में प्रस्ताव कर सकते हैं।
विपक्ष का विरोध
समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बिल को “तानाशाही लाने की कोशिश” बताते हुए विरोध जताया। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया।
वोटिंग प्रक्रिया में विवाद
शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से मतदान हुआ, लेकिन विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि कुछ सांसदों को अपना मत संशोधित करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद स्पीकर ओम बिड़ला ने पर्ची से मतदान की अनुमति दी। अंतिम गणना में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट दर्ज किए गए।
बिल पर आगे की प्रक्रिया
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 1:15 बजे दोबारा बिल को सदन में पेश किया। अब इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे जाने की संभावना है, जहां इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
‘एक देश, एक चुनाव’ बिल को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा भारतीय राजनीति में और अधिक गरमाया जा सकता है।