Thebikanertimes:- 2 करोड़ की घूस मामले में निलंबित एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल के जमानत पर सोमवार को अजमेर की एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई हुई। जज खुशहाल सिंह ने दिव्या मित्तल के एडवोकेट के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत दे दी। 50-50 हजार के 2 जमानती और 1 लाख रुपए का एक मुचलका पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिए गए है। दिव्या मित्तल को मंगलवार को रिहा किया जाएगा। दिव्या मित्तल के एडवोकेट भगवान सिंह चौहान ने बताया- दिव्या मित्तल के एनडीपीएस गिरफ्तारी के मामले में जांच अधिकारी एडिशनल एसपी कमल तंवर के द्वारा एनडीपीएस एक्ट 59(3)की पालना नहीं की गई। यह तर्क दिव्या मित्तल के वकील द्वारा कोर्ट में पेश किया गया। एडवोकेट के तर्कों से सहमत होते हुए जज के द्वारा दिव्या मित्तल को जमानत दी गई।
ASP दिव्या मित्तल कौन हैं? राजस्थान में अपराध के खिलाफ काम करने के लिए स्पेशल ऑपरेश ग्रुप यानी SOG बनाया गया है. दिव्या मित्तल इसी एसओजी में तैनात एएसपी हैं. वह राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC की परीक्षा पास करके राजस्थान पुलिस सर्विस (RPS) में शामिल हुई हैं. दिव्या मित्तल ने ही पिछले साल 16 करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी थी.